इनकम टैक्स रिटर्न 2025 कैसे फाइल करें? स्टेप-बाय-स्टेप गाइड 2025
आयकर
रिटर्न (ITR) फाइल करना हर करदाता के लिए जरूरी होता है। यह एक वित्तीय दस्तावेज
होता है, जिसमें व्यक्ति या कंपनी अपनी सालाना आय, खर्च, टैक्स देनदारी और टैक्स भुगतान का विवरण देते हैं। अगर आपकी आय सरकार द्वारा निर्धारित कर-मुक्त सीमा से अधिक है, तो आपको ITR फाइल करना जरूरी होता है।
आइए, इस लेख में विस्तार से समझते हैं कि Income Tax Return क्या होता है, इसे फाइल करने की प्रक्रिया, इसके फायदे और जरूरी दस्तावेज कौन-कौन से हैं।
1. आयकर रिटर्न (ITR) क्या होता है?
Income Tax Return (ITR) एक फॉर्म होता है, जिसे भारत सरकार के आयकर विभाग में जमा किया जाता है। इसमें व्यक्ति या व्यवसाय अपनी सालाना आय, टैक्स की जानकारी, और छूट (deductions) का विवरण देते हैं।
ITR
फाइल
करने
की
जरूरत
किन
लोगों
को
होती
है?
✅ जिनकी वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक (व्यक्तिगत) है।
✅ वरिष्ठ नागरिकों (60-80 वर्ष) के लिए यह सीमा ₹3 लाख और अति वरिष्ठ नागरिकों (80+ वर्ष) के लिए ₹7 लाख है।
✅ जिनका व्यवसाय का कुल टर्नओवर ₹50 लाख से अधिक है।
✅ जो लोग किसी विदेशी कंपनी में निवेश करते हैं या विदेश से आय प्राप्त करते हैं।
✅ अगर आपने सरकार
द्वारा निर्धारित कर-मुक्त सीमा से अधिक राशि बैंक खाते में जमा की है।
✅ जिन पर TDS कटा है और वे रिफंड चाहते हैं।
2. आयकर रिटर्न (ITR) के प्रकार
भारत में सरकार ने विभिन्न करदाताओं के लिए अलग-अलग ITR फॉर्म निर्धारित किए हैं। नीचे उनके बारे में जानकारी दी गई है—
ITR
फॉर्म |
कौन भर सकता है? |
ITR-1 (सहज) |
वेतनभोगी
व्यक्ति,
जिनकी आय ₹50 लाख तक है। |
ITR-2 |
जिनकी आय वेतन के अलावा कैपिटल गेन,
किराया,
या विदेशी आय से है। |
ITR-3 |
व्यवसायी
और पेशेवर लोग
(Self-employed) जिनकी आय व्यवसाय या फ्रीलांसिंग से है। |
ITR-4 (सुगम) |
वे व्यक्ति/फर्म जो संशोधित कर प्रणाली (Presumptive
Taxation) के तहत आते हैं। |
ITR-5 |
साझेदारी
फर्म
(Partnership Firms) के लिए। |
ITR-6 |
कंपनियों
के लिए, जिन्हें
धारा 11 के तहत छूट नहीं मिली है। |
ITR-7 |
ट्रस्ट,
NGO, और धार्मिक संस्थाओं
के लिए। |
अगर आप सामान्य वेतनभोगी व्यक्ति हैं, तो ITR-1 फॉर्म आपके लिए सही रहेगा।
3. आयकर रिटर्न फाइल करने के फायदे
🔹 बैंक
लोन
और
क्रेडिट कार्ड के लिए जरूरी – अगर आप होम लोन, पर्सनल लोन, या क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो ITR आपके आर्थिक स्थिरता का प्रमाण होता है।
🔹 TDS रिफंड पाने में मदद करता है – अगर आपके वेतन या FD पर TDS कटा है, तो ITR फाइल करने से आप रिफंड प्राप्त कर सकते हैं।
🔹 वीजा
आवेदन
में
सहायक – कई देशों का वीजा पाने के लिए ITR का प्रमाण देना आवश्यक होता है।
🔹 बीमा
कवरेज
में
सहायता – कई बीमा कंपनियां अधिक बीमा कवर देने के लिए पिछले कुछ वर्षों के ITR की मांग करती हैं।
🔹 सरकार
द्वारा दी गई छूट (Tax Deductions)
का
लाभ
उठाएं – यदि आप निवेश करते हैं (जैसे PPF, ELSS, NPS), तो ITR भरकर इन पर कर छूट प्राप्त कर सकते हैं।
4.
ITR फाइल
करने
के
लिए
जरूरी
दस्तावेज
आयकर रिटर्न भरने के लिए आपको नीचे दिए गए दस्तावेजों की जरूरत होगी—
✅ पैन
कार्ड
(PAN Card)
✅ आधार
कार्ड
(Aadhaar Card)
✅ फॉर्म
16
(अगर आप वेतनभोगी
हैं)
✅ फॉर्म
26AS (TDS कटौती की जानकारी के लिए)
✅ बैंक
अकाउंट स्टेटमेंट
✅ कैपिटल गेन स्टेटमेंट (अगर आपने शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश किया है)
✅ बीमा
पॉलिसी और निवेश संबंधी दस्तावेज (PPF, NPS, ELSS, FD, etc.)
5. आयकर रिटर्न कैसे फाइल करें? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)
आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से ITR फाइल कर सकते हैं। यहां हम ऑनलाइन प्रक्रिया बता रहे हैं—
📌 ऑनलाइन ITR फाइल करने की प्रक्रिया (E-Filing)
1️⃣ आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.incometax.gov.in) पर जाएं।
2️⃣ अपना
लॉगिन
करें
(अगर नया अकाउंट नहीं है तो रजिस्टर करें)।
3️⃣ "e-File" सेक्शन में जाएं और "Income
Tax Return" चुनें।
4️⃣ अपना आयकर वर्ष (Assessment
Year) और फॉर्म
(ITR-1, ITR-2, आदि) चुनें।
5️⃣ आवश्यक विवरण भरें (आय, कटौतियां, टैक्स विवरण आदि)।
6️⃣ "Validate" और "Submit"
पर
क्लिक
करें।
7️⃣ e-Verification करें (आधार OTP, नेट बैंकिंग, या डिजिटल सिग्नेचर से)।
8️⃣ ITR-V (Acknowledgement) डाउनलोड करें।
💡 ध्यान
दें: अगर आपने e-Verification नहीं किया, तो ITR-V को साइन करके 120 दिनों के अंदर बैंगलोर स्थित आयकर विभाग के ऑफिस में भेजें।
6. आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि (Due Date)
📌 आकलन
वर्ष
2025-26 के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तिथि:
- व्यक्तिगत करदाताओं के लिए – 31 जुलाई 2025
- ऑडिट कराने वाले व्यवसायों के लिए – 31 अक्टूबर 2025
- बिलंब शुल्क के साथ ITR फाइल करने की अंतिम तिथि – 31 दिसंबर 2025
अगर आप समय पर ITR फाइल नहीं करते हैं, तो आपको ₹5,000 तक का लेट फाइन देना पड़ सकता है।
7.
ITR फाइल
न
करने
पर
क्या
होगा?
❌ ₹5,000 तक का जुर्माना लगेगा (यदि 31 जुलाई के बाद और 31 दिसंबर से पहले फाइल किया जाता है)।
❌ अगर टैक्स बचा हुआ है, तो ब्याज
(Interest) देना होगा।
❌ भविष्य में लोन
और
वीजा
अप्लिकेशन रिजेक्ट हो सकता है।
❌ अधिक पेनल्टी और आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है।
📌 निष्कर्ष (Final
Conclusion)
✔ अगर आपकी आय
₹3 लाख से ज्यादा है, तो ITR फाइल करना जरूरी है।
✔ समय पर ITR फाइल करने से आपको टैक्स रिफंड, लोन, और अन्य वित्तीय सुविधाएं आसानी से मिलती हैं।
✔ ITR
फाइल
करने
की
अंतिम
तिथि
(31 जुलाई 2025) से पहले फाइल करें ताकि कोई जुर्माना
न लगे।
✔ ITR
ऑनलाइन फाइल करना आसान है, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, तो CA या टैक्स एक्सपर्ट की मदद लें।
अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी, तो इसे अपने
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